रेल मंत्रालय ने ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में शामिल मृत और घायल यात्रियों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में संशोधन किया है
रेल मंत्रालय ने रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124 और 124-ए के साथ पठित धारा 123 के तहत यथा परिभाषित रेल दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में शामिल मृत और घायल यात्रियों तथा मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग गेट दुर्घटना में रेलवे की प्रथमदृष्टया जिम्मेदारी के कारण दुर्घटना ग्रस्त हुए सड़क उपयोगकर्ताओं के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राहत राशि को संशोधित करने का निर्णय लिया है।